फिल्म में काम करने के लिए बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज
ध्रुव ज्योति नंदी
श्री न्यूज़ 24/अदिति न्यूज़ साप्ता
वाराणसी
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फिल्म में काम करने के लिये बुलाकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बर्रा, मोहनियां (भभुआ) निवासी आरोपी दिनकर पाण्डेय उर्फ दीपक कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला के अनुसार पीड़िता ने भेलूपुर थाने दर्ज कराई प्राथिमिकी में आरोप लगाया था कि आरोपी दिनकर पाण्डेय ने उसे मूवी के प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के काम से बुलाया था। जब वह बनारस आयी तो उसे लेकर भेलूपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में कमरा लेकर उसके साथ रुका। इस दौरान रात के समय जबरदस्ती करने लगा, मना करने पर कहा कि वह ड्रग्स लिया है, उसका दिमाग खराब मत करें और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध बनाया। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।