उप जिलाधिकारी कोरांव के विरुद्ध बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने उच्च न्यायालय में किये वाद सं0-2235/21 दाखिल।।
प्रयागराज के तहसील कोरांव अंतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर के हल्का लेखपाल अतुल कुमार तिवारी व राजस्व निरीक्षक बड़ोखर रामाश्रय की मिलीभगत से ग्राम सभा की भूमि, नवीन परती, बंजर,ऊसर,हड़वाड़ी,श्मसान,कब्रस्तान,तालाब, चक मार्ग पर अराजक तत्वों से मिलकर कब्जा करवा लिया गया है। जिसके संबंध में कई बार शिकायत ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा चुका था,उसके बाद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई न तो जमीन को खाली करवाया गया है। जिसके संबंध में एंटी करप्शन कमेटी एलियंस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति प्रयागराज से बीरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम भवानीपुर,कोरांव,प्रयागराज ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 18 नवंबर 2021 को जिलाधिकारी प्रयागराज, उप जिलाधिकारी कोरांव, प्रयागराज को शिकायती पत्र जांच कार्यवाही के लिए दिया गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हल्का लेखपाल अतुल कुमार तिवारी व राजस्व निरीक्षक राम आश्रय के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही विभागीय कार्यवाही करवाया जाए तथा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ जमीन को खाली करवाया जाए। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र उपजिलाधिकारी कोरांव से मुलाकात करके भी बात किये व तहसीलदार से भी मुलाकात करके बात किए परंतु आला अधिकारियों के द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई तब इसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने उच्च न्यायालय में वाद संख्या-2235 वर्ष 2021 दाखिल कर दिया है। जिसके संबंध में उच्च न्यायालय के जज सिद्धार्थ वर्मा ने दिनांक 8 दिसंबर 21 को यह आदेश किए की आदेश दिनांक से 15 दिन के अंदर संबंधित तहसील स्तर के अधिकारी को इस आदेश की जानकारी दिया जाए तथा 25/26 के तहत तहसील में वाद दाखिल किया जाए तथा 2 माह के अंदर इसका निस्तारण करने का आदेश जारी किए हैं। जिसके संबंध में बीरेन्द्र कुमार मिश्र ने शिकायती पत्र के साथ आदेश की कॉपी संलग्न कर दिनांक 16 दिसंबर 2021 को उप जिलाधिकारी व तहसीलदार कोरांव को रजिस्टर्ड पत्र व कार्यालय में रिसीव भी करवाएं हैं।बीरेन्द्र कुमार मिश्र का कहना है कि यदि निर्धारित समय के अंदर इसका निस्तारण नहीं किया गया तो इसके संबंध में उच्च न्यायालय में कोर्ट आफ कंटेंप्ट करेंगे जिसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारीगण होंगे।